DNPA Code of Ethics

DNPA Code of Ethics (आचार संहिता): News Speak India (न्यूज़ स्पीक इंडिया)

सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और जिम्मेदारी के प्रति हमारी प्रतिज्ञा (Our Pledge to Integrity, Impartiality, and Responsibility)

वेबसाइट का नाम: न्यूज़ स्पीक इंडिया (News Speak India) मुख्य विषय: हिन्दी समाचार और सम-सामयिक मामले (Hindi News and Current Affairs) प्रकाशन की तिथि: अक्टूबर 13, 2025

न्यूज़ स्पीक इंडिया एक प्रमुख डिजिटल समाचार मंच (Digital News Platform) है जो भारतीय डिजिटल मीडिया के उच्चतम नैतिक मानकों के पालन के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा उद्देश्य भारत और विश्व भर में हिन्दी भाषी समुदाय तक विश्वसनीय हिन्दी समाचार (Vishwasniya Hindi Samachar) पहुँचाना है। यह DNPA (Digital News Publishers Association) आचार संहिता, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 (IT Rules, 2021) के तहत अनिवार्य है, हमारे सभी संपादकीय निर्णयों, रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं और कंटेंट की गुणवत्ता के लिए आधारभूत मार्गदर्शन का काम करती है।

हमारा पोर्टल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्राप्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करता है, लेकिन साथ ही यह भी मानता है कि यह अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत सार्वजनिक व्यवस्था, मानहानि, नैतिकता और देश की संप्रभुता के हितों में उचित प्रतिबंधों के अधीन है। यह आचार संहिता केवल एक कानूनी आवश्यकता नहीं है, बल्कि जिम्मेदार पत्रकारिता (Responsible Journalism) के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

1. पत्रकारिता के मूल सिद्धांत: सटीकता और तथ्य-जाँच (Core Principles of Journalism: Accuracy and Fact-Checking)

न्यूज़ स्पीक इंडिया की विश्वसनीयता का आधार तथ्य-जाँच (Fact-Checking) और सटीक रिपोर्टिंग (Accurate Reporting) है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे हिन्दी समाचार पूरी तरह से सत्य, सत्यापित (Verified) और भ्रामक (Misleading) जानकारी से मुक्त हों।

1.1. सत्यापन का दायित्व (The Obligation of Verification)

  • बहु-स्रोत सत्यापन (Multi-Source Verification): किसी भी संवेदनशील या महत्वपूर्ण समाचार को प्रकाशित करने से पहले, उसकी पुष्टि कम से कम दो विश्वसनीय और स्वतंत्र स्रोतों से की जानी चाहिए। केवल अनुमानों (Rumours) या अपुष्ट दावों पर आधारित सामग्री का प्रकाशन सख्त रूप से वर्जित है।
  • आधारहीन सामग्री से बचाव (Avoiding Baseless Material): हम बेबुनियाद, विकृत (Distorted) या मनगढ़ंत सामग्री के प्रकाशन से बचते हैं। यदि कोई ख़बर प्रारंभिक रूप से अफवाह पर आधारित पाई जाती है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा।
  • शीर्षकों की सटीकता (Accuracy in Headlines): समाचारों के शीर्षक (Headlines) कंटेंट के सार (Essence) को सटीक रूप से दर्शाने चाहिए और सनसनीखेज (Sensational) या क्लिकबेट (Clickbait) प्रकृति के नहीं होने चाहिए।

1.2. भूल सुधार और स्पष्टीकरण (Corrections and Clarifications)

  • भूल सुधार की नीति (Correction Policy): यदि किसी प्रकाशित समाचार में कोई महत्वपूर्ण तथ्य गलत या अधूरा पाया जाता है, तो उसे तुरंत सुधारा जाएगा। सुधार को समाचार के साथ प्रमुखता से दर्शाया जाएगा, जिसमें सुधार की तिथि (Date of Correction) स्पष्ट रूप से उल्लेखित होगी।
  • शिकायत पर कार्रवाई (Action on Complaint): शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer) द्वारा प्राप्त किसी भी त्रुटि की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी और त्रुटि की गंभीरता के अनुसार उसे दूर किया जाएगा।
  • लेखन और टिप्पणी में अंतर (Distinction between Write-up and Comment): हम यह सुनिश्चित करते हैं कि संपादकीय (Editorial), विश्लेषण (Analysis) और राय (Opinion) को स्पष्ट रूप से लेबल किया जाए ताकि पाठक उन्हें वस्तुनिष्ठ समाचार रिपोर्टों से अलग कर सकें।

2. निष्पक्षता, संतुलन और सांप्रदायिक सद्भाव (Impartiality, Balance, and Communal Harmony)

न्यूज़ स्पीक इंडिया सभी राष्ट्रीय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर संतुलित और निष्पक्ष रिपोर्टिंग के लिए प्रतिबद्ध है।

2.1. राजनीतिक और वाणिज्यिक निष्पक्षता (Political and Commercial Impartiality)

  • पक्षपात से मुक्ति (Freedom from Bias): हमारी रिपोर्टिंग किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा, या व्यापारिक संस्था के पक्ष या विपक्ष में नहीं होनी चाहिए। हमें कहानी के सभी प्रासंगिक दृष्टिकोणों (Relevant Perspectives) को निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करना चाहिए।
  • सरकारी नीतियों की रिपोर्टिंग (Reporting Government Policies): सरकारी नीतियों और योजनाओं की रिपोर्टिंग तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, जिसमें उनके प्रभाव और जनता की प्रतिक्रिया दोनों को शामिल किया जाए।

2.2. सांप्रदायिक और धार्मिक रिपोर्टिंग (Communal and Religious Reporting)

  • सद्भाव का पालन (Adherence to Harmony): समाचारों को इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि धर्म, जाति, क्षेत्र, या भाषा के आधार पर विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी, घृणा (Hatred) या वैमनस्य (Ill-will) पैदा न हो।
  • कानूनी अनुपालन (Legal Compliance): हम भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153A (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और धारा 295A (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धार्मिक भावनाओं को आहत करना है) के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करते हैं। किसी भी भड़काऊ या असंतुलित सामग्री का प्रकाशन सख्त रूप से प्रतिबंधित है।

3. व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान और गोपनीयता (Respect for Individual Rights and Privacy)

हम व्यक्तियों की प्रतिष्ठा, गोपनीयता (Privacy) और शालीनता (Decency) के अधिकार का सम्मान करते हैं, जैसा कि भारतीय कानूनों द्वारा संरक्षित है।

3.1. मानहानि और प्रतिष्ठा का संरक्षण (Defamation and Protection of Reputation)

  • मानहानि से बचाव (Prevention of Defamation): हम ऐसी किसी भी सामग्री के प्रकाशन से बचते हैं जो किसी व्यक्ति, समूह या कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाती हो, सिवाय इसके कि वह लोक हित (Public Good) में सत्य हो। हम IPC की धारा 499 और 500 के तहत परिभाषित मानहानि के अपराधों से बचने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
  • गोपनीयता का उल्लंघन (Violation of Privacy): हम उन व्यक्तियों की निजी जानकारी (Private Information) या निजी जीवन (Private Life) से संबंधित विवरण प्रकाशित नहीं करेंगे जो सार्वजनिक जीवन में नहीं हैं, जब तक कि ऐसा करना स्पष्ट रूप से बड़े लोक हित (Larger Public Interest) में आवश्यक न हो।

3.2. यौन अपराध के पीड़ितों की सुरक्षा (Protection of Victims of Sexual Crimes)

  • पहचान का खुलासा नहीं (Non-disclosure of Identity): यौन अपराधों, जैसे कि बलात्कार या यौन उत्पीड़न के पीड़ितों की पहचान (नाम, पता, फोटो या पहचान उजागर करने वाले कोई भी विवरण) का खुलासा किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाएगा, भले ही पीड़ित की मृत्यु हो गई हो या वह नाबालिग हो। यह IPC की धारा 228A और संबंधित कानूनों के अनुरूप है।
  • महिलाओं की शालीनता (Modesty of Women): हम IPC की धारा 509 (महिला की लज्जा का अनादर करने के इरादे से शब्द या कार्य) का पालन करते हुए, महिलाओं की शालीनता का अपमान करने वाली कोई भी सामग्री, शब्द या हाव-भाव प्रकाशित नहीं करेंगे।

3.3. नाबालिगों की सुरक्षा (Protection of Minors)

  • बाल अश्लील सामग्री (CSAM): बाल यौन शोषण सामग्री (Child Sexual Abuse Material – CSAM) या बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री का प्रकाशन आईटी अधिनियम की धारा 67B के तहत एक गंभीर अपराध है, और न्यूज़ स्पीक इंडिया इस तरह की सामग्री को शून्य सहनशीलता नीति (Zero Tolerance Policy) के तहत तत्काल हटा देगा और कानूनी अधिकारियों को सूचित करेगा।

4. अपराध, न्यायिक और संवेदनशील रिपोर्टिंग (Crime, Judicial, and Sensitive Reporting)

हमारी पत्रकारिता अपराध और कानूनी मामलों की रिपोर्टिंग में अत्यधिक सावधानी और जिम्मेदारी का उपयोग करती है।

4.1. निर्दोषता की धारणा (Presumption of Innocence)

  • आरोपी की रिपोर्टिंग (Reporting the Accused): आपराधिक मामलों में, आरोपी (Accused) को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि कानून द्वारा दोषी सिद्ध न हो जाए। हम ऐसे किसी भी रिपोर्टिंग से बचेंगे जो आरोपी को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी घोषित कर दे।
  • सनसनीखेजता से बचाव (Avoiding Sensationalism): हम किसी भी घटना, दुर्घटना, या त्रासदी को सनसनीखेज बनाने या अनावश्यक रूप से ग्राफिक विवरण (Graphic Details) देने से बचते हैं। रिपोर्टिंग का उद्देश्य सूचना देना होना चाहिए, न कि दर्शकों के बीच डर या अत्यधिक भावनात्मक प्रतिक्रिया (Emotional Response) पैदा करना।

4.2. न्यायालयों की कार्यवाही (Court Proceedings)

  • न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court): हम ऐसी कोई भी टिप्पणी या सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जो भारत में न्यायालय की अवमानना (Contempt of Court) का कारण बन सकती हो या न्यायपालिका की गरिमा (Dignity of the Judiciary) को कम करती हो। न्यायालय की रिपोर्टिंग तथ्यात्मक, सटीक और न्यायालय के रिकॉर्ड पर आधारित होनी चाहिए।

4.3. राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था (National Security and Public Order)

  • हम IPC की धारा 505 के तहत सार्वजनिक दुष्प्रचार (Public Mischief) फैलाने वाली सामग्री के प्रकाशन से बचते हैं। हम ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डालती हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को नुकसान पहुँचाती हो, या सार्वजनिक व्यवस्था को बाधित करती हो।

5. पारदर्शिता और बौद्धिक संपदा (Transparency and Intellectual Property)

वित्तीय पारदर्शिता और बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान हमारे नैतिक कोड का अभिन्न अंग हैं।

5.1. भुगतान की गई सामग्री (Paid Content)

  • स्पष्ट लेबलिंग (Clear Labelling): किसी भी विज्ञापन (Advertisement), प्रायोजित सामग्री (Sponsored Content), या भुगतान की गई सामग्री को संपादकीय कंटेंट से स्पष्ट रूप से अलग किया जाएगा। ऐसे कंटेंट पर अनिवार्य रूप से “प्रायोजित सामग्री” या “विज्ञापन” जैसे लेबल लगाए जाएँगे।
  • पेड न्यूज़ का निषेध (Prohibition of Paid News): हम पैसे के बदले समाचार प्रकाशित करने (Paid News) की प्रथा को सख्ती से अस्वीकार करते हैं, जहाँ विज्ञापन को वास्तविक समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

5.2. बौद्धिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Rights)

  • कॉपीराइट का सम्मान (Respect for Copyright): हम अन्य डिजिटल मीडिया संस्थाओं, समाचार एजेंसियों, लेखकों या कलाकारों के कॉपीराइट अधिनियम, 1957 के तहत संरक्षित बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं।
  • उचित श्रेय (Proper Attribution): टेक्स्ट, फोटो, वीडियो क्लिप या ग्राफिक्स का उपयोग केवल उचित अनुमति (Prior Permission) और स्पष्ट क्रेडिट (Clear Credit/Attribution) देने के बाद ही किया जाएगा। वैध कॉपीराइट उल्लंघन नोटिस (Take-down Notices) पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

6. शिकायत निवारण तंत्र (Grievance Redressal Mechanism)

न्यूज़ स्पीक इंडिया, आईटी नियम, 2021 के नियम 10(2) के अनिवार्य अनुपालन में, अपने उपयोगकर्ताओं के लिए एक मजबूत तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र (Three-tier Grievance Redressal Mechanism) प्रदान करता है ताकि कंटेंट संबंधी शिकायतों का त्वरित और प्रभावी ढंग से समाधान किया जा सके।

6.1. प्रथम स्तर: प्रकाशक द्वारा स्व-नियमन (Level I: Self-Regulation by The Publisher)

  • शिकायत निवारण अधिकारी (Grievance Officer): हमने एक शिकायत निवारण अधिकारी को नियुक्त किया है जो भारत का निवासी है। इस अधिकारी का संपर्क विवरण हमारी वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित है।
  • कार्रवाई की समय-सीमा:
    • शिकायत की प्राप्ति: अधिकारी को शिकायत मिलने के चौबीस (24) घंटे के भीतर उसकी अभिस्वीकृति (Acknowledgement) देनी होगी।
    • शिकायत का समाधान: अधिकारी को शिकायत मिलने की तारीख से पंद्रह (15) दिनों के भीतर उसका अंतिम समाधान करना होगा।
    • यौन कंटेंट को हटाना: यदि शिकायत किसी व्यक्ति के निजी अंगों को उजागर करने या यौन कृत्यों को दर्शाने वाली सामग्री से संबंधित है, तो ऐसी सामग्री को शिकायत मिलने के चौबीस (24) घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा।

6.2. द्वितीय स्तर: स्व-नियामक निकाय (Level II: Self-Regulatory Body)

यदि प्रथम स्तर पर शिकायत का समाधान 15 दिनों के भीतर नहीं होता है या शिकायतकर्ता समाधान से संतुष्ट नहीं है, तो वह DNPA या हमारे द्वारा नामित किसी अन्य स्व-नियामक निकाय (Self-Regulatory Body – SRB) के पास अपील कर सकता है।

6.3. तृतीय स्तर: निरीक्षण तंत्र (Level III: Oversight Mechanism)

स्व-नियामक निकाय द्वारा समाधान न होने पर, अंतिम अपील केंद्रीय सरकार (सूचना और प्रसारण मंत्रालय) के निरीक्षण तंत्र (Oversight Mechanism) के पास की जा सकती है।

न्यूज़ स्पीक इंडिया, एक हिन्दी समाचार मंच के रूप में, जिम्मेदार डिजिटल पत्रकारिता (Responsible Digital Journalism) के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और भारतीय डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड का पूरी तरह से पालन करने का संकल्प लेता है। हम अपने पाठकों के विश्वास को प्राथमिकता देते हैं और अपने सभी कार्यकलापों में सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और नैतिकता को बनाए रखने के लिए समर्पित हैं।